टेंडर घोटाला केस में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सिंगरई टूटी को बड़ा झटका, PMLA कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका
रांची PMLA स्पेशल कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। अब आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार को रांची की PMLA स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।
डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले में चार्ज फ्रेम यानी आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
बताया गया कि सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार ने इसी साल PMLA कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तें लगाई थीं।
मामले की सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने एजेंसी का पक्ष रखा।
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