हेमंत कैबिनेट के 50 बड़े फैसले!, मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प, 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 606 थानों में लगेंगे CCTV
झारखंड कैबिनेट ने करीब 50 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने, 100 नए CM School of Excellence, 606 थानों में 9006 CCTV और तोपचांची झील विकास समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं।

Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कानून-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, पर्यटन और आपदा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों से जुड़े करीब 50 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने, 100 नए CM School of Excellence खोलने, 606 थानों में 9006 CCTV कैमरे लगाने और तोपचांची झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर बड़ा दांव
कैबिनेट ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के MBBS और PG सीटों में बढ़ोतरी तथा नए PG विषय शुरू करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
वहीं धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (SNMMCH) में MBBS और PG सीटों के विस्तार के लिए 495.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा DMFT फंड से 275.18 करोड़ रुपये की लागत से UG सीटों को 100 से बढ़ाकर 250, PG सीटों को 200 और पोस्ट-PG सीटों को 50 तक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा आधारित नियुक्ति के लिए 'संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026' को मंजूरी मिली है। वहीं गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।
100 नए CM School of Excellence, छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 स्कूलों के अलावा राज्य के 100 और स्कूलों को CM School of Excellence के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना पर 124.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं के लिए पेरेंटल कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने की योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। 'झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026' तथा पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की योजना को भी मंजूरी मिली।
606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
कानून-व्यवस्था को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में 9006 आधुनिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने 1870 के Court Fees Act को निरस्त करने और उसकी जगह 'झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026' के नए प्रारूप को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने और चतरा में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला जज स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
तोपचांची झील बनेगी विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के इलाके के विकास को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसे PPP मोड के DBFOT मॉडल पर विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 184.29 करोड़ रुपये है।
ग्रामीण पुलों की नियमित देखरेख और सुरक्षा के लिए 'झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025' को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मनोहरपुर, रामगढ़, गिरिडीह, चाईबासा और चतरा की कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजनाओं को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
वज्रपात और हीटवेव को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने आकाशीय बिजली यानी वज्रपात और लू (हीटवेव) को राज्य की स्थानीय विशिष्ट आपदा सूची से हटाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।
ग्रामीण रोजगार और आजीविका की गारंटी से जुड़ी VB-G RAM G योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
जेलों में बनेंगे ओपन और सेमी-ओपन बैरक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार के अलावा दुमका, घाघीडीह (जमशेदपुर) और हजारीबाग सेंट्रल जेल में ओपन और सेमी-ओपन बैरक बनाए जाएंगे।
वहीं नगर निकाय क्षेत्रों में मांस और मांस उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए NOC जारी करने को लेकर नई नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।
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