स्वामी अविमुक्तेशवरानंद के खिलाफ यौन शोषण का गंभीर आरोप, बताया योगी सरकार की साजिश, FIR दर्ज करने का है आदेश
माघ मेला के दौरान शुरु हुए सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच के विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है. स्वामी जी के खिलाफ यौन शोषण विरोधी विशेष न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

UP (Prayagraj): भारत के आध्यात्मिक जगत में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बलात्कार एवं यौन शोषण विरोधी विशेष न्यायालय के सहायक न्यायाधीश ने पुलिस को ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पहले की पुलिस निष्क्रियता को खारिज करते हुए जोआंसी पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया. इस फैसले से उस विवाद में और तेजी आ गई है जो माघ मेले के दौरान इन आरोपों के सामने आने के बाद से इस क्षेत्र में छाया हुआ है.
वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा इन कदमों को योगी सरकार की साजिश करार दिया है. उन्होंने इस साजिश में आशुतोष ब्रह्मचारी सहित रामभद्राचार्य की भी संलिप्तता भी बताई है.
शिकायत के बाद आश्रम में दुर्व्यवहार की जांच शुरू
यह मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा 28 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत दायर याचिका से शुरू हुआ. ब्रह्मचारी ने स्वामी के आश्रम पर बच्चों के सुनियोजित यौन शोषण का आरोप लगाया और दावा किया कि वाराणसी के विद्यामठ में 'गुरु सेवा' की आड़ में नाबालिगों को जबरन यौन शोषण के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने सबूत के तौर पर एक सीडी प्रस्तुत की और लगभग 20 पीड़ित बच्चों के बारे में बताया जिन्होंने उनसे संपर्क किया था, जिससे धार्मिक आड़ में छिपे शोषण के एक पैटर्न का खुलासा हुआ.
प्रमुख गवाहों ने न्यायिक निर्देश को दिया अंतिम रूप
13 फरवरी को, अदालत ने दो नाबालिग पीड़ितों के वीडियो-रिकॉर्ड किए गए बयान दर्ज किए, जिनके बयान आदेश का आधार बने. इन गवाहियों और पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, जो पीठ को संतुष्ट करने में विफल रही, न्यायाधीश ने एफआईआर निर्देश जारी करने से पहले फैसला सुरक्षित रख लिया. इस प्रक्रियात्मक सख्ती से यह सुनिश्चित होता है कि पीओसीएसओ के तहत बाल संरक्षण कानूनों को प्राथमिकता मिले, जो पुलिस की धीमी कार्रवाई के बीच एक हाई-प्रोफाइल धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ एक दुर्लभ न्यायिक हस्तक्षेप है.
शिकायतकर्ता की जीत और नियोजित विरोध मार्च
आशुतोष ब्रह्मचारी ने फैसले को दैवीय न्याय बताया और जनता के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए प्रयागराज से विद्यामठ वाराणसी तक पदयात्रा का नेतृत्व करने का संकल्प लिया. कृष्ण जन्मभूमि विवाद में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने इन आरोपों को आश्रमों में संस्थागत दुर्व्यवहार के खिलाफ एक अभियान के रूप में प्रस्तुत किया. स्वामी के खेमे ने इन दावों को उनके गौ संरक्षण अभियान को पटरी से उतारने के लिए गढ़ा हुआ बताया है, लेकिन अदालत की कार्रवाई आगे और अधिक कानूनी परेशानियों का संकेत देती है.
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