राहत नहीं, अब तेज होगी सुनवाई!, स्वीटी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी हत्याकांड में आरोपी रवि अग्रवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करने का निर्देश दिया।

Ranchi/Jamshedpur: जमशेदपुर के चर्चित ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी हत्याकांड में आरोपी प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उनकी याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
6 महीने में ट्रायल पूरा करने की कोशिश का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने पर जोर दिया है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह हरसंभव प्रयास करते हुए छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करे।
इस फैसले के बाद अब इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने रवि अग्रवाल को एक विकल्प भी दिया है। अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित 6 महीने की अवधि में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो वह जमानत के लिए दोबारा ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
हालांकि, इसका लाभ उन्हें तभी मिलेगा, जब मुकदमे की सुनवाई में देरी आरोपी की ओर से नहीं की गई हो।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल रवि अग्रवाल को कोई तत्काल राहत नहीं मिली है।
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