3 दिन का अल्टीमेटम..., नहीं सुधरे तो सील!, रांची के 6 कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम की नजर
रांची नगर निगम ने हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स के कोचिंग संस्थानों की जांच की। छह संस्थानों को नोटिस देकर तीन दिन में Fire NOC, ट्रेड लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज मांगे गए।

Ranchi: राजधानी रांची में कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले संस्थानों की अब जांच तेज हो गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रांची नगर निगम ने शहर के कोचिंग संस्थानों की सघन जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में चल रहे कई कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थानों की जांच की।
जांच के दौरान नियमों में खामियां मिलने पर 6 संस्थानों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया है। निगम ने संबंधित संस्थानों को कमियों को दूर करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
फायर NOC से लेकर ट्रेड लाइसेंस तक जरूरी
नगर निगम के मुताबिक स्वीकृत व्यावसायिक भवनों में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए सुरक्षा और वैधानिक नियमों का पालन करना जरूरी है। संस्थानों के पास फायर एक्जिट, वैध Fire NOC, ट्रेड लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का भी पालन करना होगा।
जांच के दौरान जिन संस्थानों में नियमों से जुड़ी कमियां मिलीं, वहां निगम की टीम ने नोटिस चस्पा कर दिया।
तीन दिन में दस्तावेज नहीं दिए तो सील हो सकता है संस्थान
निगम ने नोटिस के जरिए संबंधित संस्थानों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपनी कमियों को दूर करें और तीन दिन के भीतर जरूरी वैधानिक दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करें।
अगर तय समय के अंदर संस्थानों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया या जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो नगर निगम संस्थान को सील करने की कार्रवाई कर सकता है।
इसके अलावा संबंधित संस्थानों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
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