सात साल पूर्व के अपहरण व दुष्कर्म मामले में पीड़िता को मिला न्याय, गिरिडीह कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीह में विशेष पोक्सो के न्यायालय ने 2019 के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Giridih/Jharkhand (Report By - Manoj): गिरिडीह के विशेष पोक्सो सह एडीजे आठ के न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस दौरान विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रविशंकर मिश्रा ने तीनों पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.
सरकारी वकील अशोक कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश पांडेय के बहस के बाद तीनों आरोपी कामेश हांसदा, पप्पू मुर्मू और अमरदीप मुर्मू को सजा सुनाई गई. बताते चलें कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला साल 2019 का है, जिसे जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंजाम दिया गया था.
जहां एक नाबालिग का तीनों आरोपियों ने अपहरण किया था. उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में तिसरी थाना पुलिस सक्रिय हुई और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
लेकिन कुछ महीनों बाद दो आरोपी जमानत पर जेल से बाहर निकल आए.
वहीं ट्रायल शुरू होने के बाद विशेष पोक्सो के न्यायालय ने तीनों को न्यायायिक हिरासत में लिया. जबकि कुछ दिन पहले तीनों पर आरोप तय हुआ. वहीं बुधवार को पोक्सो के गंभीर धारा 5 जी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद 20-20 हजार का जुर्माना लगाया. साथ ही IPC की धारा 34 के 6 बी के तहत तीनों को 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
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