झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सुरेंद्र बंगाली, रिहाई पर फंसा कानूनी पेंच
सुरेंद्र बंगाली की समयपूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड सरकार से आपराधिक इतिहास और दोषसिद्धियों का ब्योरा मांगा, अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

Surendra Singh Rautela : दशकों से जेल की सलाखों के पीछे बंद झारखंड का कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र बंगाली ने अब अपनी समय से पहले रिहाई (प्री-मैच्योर रिलीज) को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उसकी याचिका पर अहम सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सुरेंद्र बंगाली के पूरे आपराधिक इतिहास की विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अब तक कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और उनमें से कितने मुकदमों में उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, सरकार के फैसले पर सवाल
सुरेंद्र बंगाली ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के उस पूर्व आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उसकी समय से पहले रिहाई के आवेदन पर छह महीने के भीतर विचार करने और फैसला लेने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह लंबे समय से जेल की सजा काट चुका है और नियमों के तहत समय पूर्व रिहाई का हकदार है, जबकि इस मामले में प्रक्रिया को बेवजह खींचा जा रहा है।
30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, सरकार की रिपोर्ट पर टिकी नजर
सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। अब राज्य सरकार को अगली तारीख से पहले सुरेंद्र बंगाली के आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमों की स्थिति और दोषसिद्धि का पूरा ब्योरा शपथपत्र के जरिए कोर्ट में पेश करना होगा। सरकार की इस रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर ही अब यह तय होगा कि दशकों से जेल में बंद इस कुख्यात अपराधी को कानूनी राहत मिलती है या फिर उसकी सलाखों के पीछे की जिंदगी अभी और लंबी खिंचेगी।
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