1989 से अटका था एरियर का भुगतान!, झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, मिलेगी बकाया रकम
झारखंड हाईकोर्ट ने 1989 से लंबित एरियर भुगतान मामले में चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को राहत दी है। कोर्ट ने संशोधित वेतनमान का वास्तविक मौद्रिक लाभ छह सप्ताह में बैंक खातों में जमा करने का आदेश दिया।

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने 4 सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि संशोधित वेतनमान के तहत बनने वाली सभी बकाया एरियर रकम का वास्तविक मौद्रिक लाभ 6 सप्ताह के भीतर शिक्षिकाओं के बैंक खातों में जमा कराया जाए। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने चारों याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह सख्त आदेश दिया है।
1989 से अटका था एरियर, शिक्षिकाओं ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शांति कुमारी, प्रभावती मिश्रा, छाया गुहा ठाकुरता और बासो मुंडा की ओर से पक्ष रखा गया। शिक्षिकाओं ने 1 अप्रैल 1989 से चौथे वेतन पुनरीक्षण (4th Pay Commission) के तहत ₹1,400-₹2,600 का वेतनमान देने और 1989 से 2003 तक के वेतन अंतर की बकाया राशि का भुगतान करने की गुहार लगाई थी। इसके अलावा, पांचवें और छठे वेतन आयोग (5th & 6th Pay Commission) के आधार पर नए सिरे से वेतन निर्धारण की भी मांग की गई थी।
'कागज पर हुआ वेतन निर्धारण, खाते में नहीं आए पैसे'
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि 18 दिसंबर 1989 के सरकारी संकल्प के तहत 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर इनका मूल वेतन ₹1,900 कर दिया गया है। वहीं 5वें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 1996 से मूल वेतन ₹6,950 तय कर दिया गया है, इसलिए शिकायत का समाधान हो चुका है।
इस पर शिक्षिकाओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों ने वेतन का पुनर्निर्धारण सिर्फ कागजों पर ही किया है, उसका वास्तविक आर्थिक लाभ अब तक उनके खातों में नहीं भेजा गया है।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दी 6 हफ्ते की मोहलत
शिक्षिकाओं का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर वास्तविक मौद्रिक लाभ याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों में हर हाल में जमा कराए जाएं।
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