Pappu Yadav को मिली जमानत, फिर भी पूर्णिया सांसद को रहना होगा फिलहाल जेल में
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. जिन्हें फिलहाल बेल मिल गई है. लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. इसके पीछे के कारण...

Pappu Yadav Bail: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें (पप्पू यादव) को जमानत दे दी है. सांसद के समर्थक सुबह से ही कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे. कोर्ट का फैसला आते ही प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई. बता दें कि पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार (8 फरवरी) की रात को गिरफ्तार किया था. उन्हें 31 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद सांसद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी.
गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सिर दर्द, घबराहट और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत की थी, जिसके कारण पुलिस उन्हें कोर्ट ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में भर्ती कराया गया था. इस दौरान पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भी उनका इलाज हुआ था. IGIMS में हुए हेल्थ चेकअप में सांसद की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थीं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रविवार की रात को बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया था.
बता दें कि पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को सुनवाई टाल दी थी. वहीं आज दोपहर 2 बजे हुई सुनवाई में कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी. हालांकि, वह अभी भी जेल में ही रहेंगे. बताया जा रहा है कि सरकारी कार्य मे बाधा डालने के नए मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है. इस कारण से वह अभी जेल में ही रहेंगे. यह केस उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस ने दायर किया था. दरअसल, पटना पुलिस जब उन्हें (पप्पू यादव) गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफी नोंकझोंक हुई थी. वह रात को गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे. हालांकि, पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चल सकी थी.
क्या है 31 साल पुराना मामला, जिसमें हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि साल 1995 में विनोद बिहारी लाल ने पटना के गर्दनीबाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया और उसमें अपना कर्यालय खोल लिया. विनोद बिहारी लाल ने कहा था कि पप्पू यादव ने घर को पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया. उन्होंने कहा कि मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया था. इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था.
specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts

मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत

Begusarai में स्कूल का शौचालय बना शराब गोदाम ! शराब पीकर लड़खड़ाते घर पहुंचा चौथी कक्षा का छात्र






