31 साल बाद मिला इंसाफ!, पुलिस जीप की टक्कर में दिव्यांग हुए पूर्व पत्रकार को हाईकोर्ट ने दिलाया 14.10 लाख का मुआवजा
झारखंड हाईकोर्ट ने 31 साल पुराने पुलिस जीप हादसे में दिव्यांग हुए पूर्व पत्रकार भानु प्रताप सिंह का मुआवजा बढ़ाकर 14.10 लाख रुपये किया। राज्य सरकार को 6% ब्याज समेत भुगतान का आदेश दिया।

Ranchi: करीब 31 साल पहले हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल द्वारा तय मुआवजे की रकम में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 14.10 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर असल भुगतान होने तक इस पूरी राशि पर 6 फीसदी सालाना साधारण ब्याज भी चुकाना होगा।
यह पूरा मामला साल 1995 का है, जब 28 वर्षीय भानु प्रताप सिंह एक होनहार मीडियाकर्मी के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर ली थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पुलिस जीप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में उनके बाएं पैर की हड्डी और टिबिया पूरी तरह टूट गई। गंभीर चोटों के कारण उनका जीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया और उन्हें करीब तीन वर्षों तक अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। बाद में मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद उनके शरीर में 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता की पुष्टि की, जिससे उनका पूरा करियर तबाह हो गया।
झारखंड हाईकोर्ट ने मामले के तमाम चिकित्सीय और कानूनी पहलुओं को गहराई से परखने के बाद मुआवजे की रकम को नए सिरे से तय किया। अदालत ने भविष्य की आय के नुकसान के एवज में 5.99 लाख रुपये, इलाज के दौरान हुए नुकसान के लिए 1.08 लाख रुपये और मेडिकल खर्च के लिए 5.99 लाख रुपये निर्धारित किए, जिससे कुल देय मुआवजा 14.10 लाख रुपये हो गया। चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है कि वह बढ़ी हुई मुआवजा राशि और उस पर लगने वाले 6 फीसदी ब्याज का पूरा भुगतान अगले आठ सप्ताह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करे।
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