वाहन चोरी मामले में आरोपियों को Giridih Court ने सुनाई सजा, लगाया जुर्माना
गिरिडीह जिला एवं सत्र न्यायालय ने बोलेरो चोरी मामले में दो आरोपियों - वीरेंद्र पांडेय और कुलदीप मेहता - को सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों द्वारा पहले काटी गई सजा पर्याप्त है, इसलिए जुर्माना भरने पर जेल नहीं भेजा जाएगा.

JHARKHAND (GIRIDIH): गिरिडीह के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने बोलेरो चोरी के मामले में दो आरोपियों - वीरेंद्र पांडेय और कुलदीप मेहता - को सजा सुनाई है. दोनों पर धारा 389 के तहत 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
सरकारी वकील सुरेश मरांडी और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि आरोपियों ने जितनी सजा काटी, वह पर्याप्त है, इसलिए जुर्माना अदा करने पर उन्हें जेल भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.
इस मामले की FIR 2022 में नगर थाना में दर्ज हुई थी, जब निमियाघाट के असनासिंघा निवासी समसुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया था कि दोनों आरोपियों ने बोलेरो को बुकिंग के नाम पर लिया और फरार हो गए. जांच में चोरी की गई बोलेरो जब्त की गई और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
रिपोर्ट: मनोज कुमार पिंटू
specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts

चतरा में होमगार्ड बहाली पर बवाल: पत्थलगड्डा के अभ्यर्थियों ने समाहरणालय में किया हंगामा

गिरिडीह भाजपा ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस समारोह, मोदी-योगी सहित हिमंता के समर्थन में लगे नारे






