ED समन मामले में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी सशरीर पेशी से छूट
दिल्ली से रांची लौटते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में सशरीर पेशी से छूट दे दी. अब सीएम को केवल 6 दिसंबर को ट्रायल के दौरान उपस्थिति देनी होगी.

JHARKHAND (RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम दिल्ली से रांची पहुंचे. जैसे ही उनका विमान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा, राजनीतिक हलचल के बीच उन्हें एक बड़ी कानूनी राहत मिली. हाई कोर्ट ने ईडी समन अवहेलना मामले में उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिरी से छूट प्रदान कर दी. अब सीएम को केवल 6 दिसंबर को उपस्थित होना होगा, जबकि उसके बाद की तारीखों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा.
हाई कोर्ट का आदेश सीएम के पक्ष में
मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता दीपंकर रॉय ने अदालत में दलीलें रखीं. अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि फिलहाल सीएम सोरेन को हर तारीख पर हाजिर रहने की आवश्यकता नहीं है. उनकी व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों और पद की प्रकृति को देखते हुए उन्हें राहत दी गई है.
ईडी की ओर से लगाए गए समन अवहेलना के आरोपों पर अदालत आगे भी सुनवाई जारी रखेगी, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से राहत सीएम के लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है.
ED ने क्यों की थी कोर्ट में शिकायत
ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था. एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कई बार भेजे गए समनों के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया. इसी समन उल्लंघन को लेकर ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी.
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