12 साल बाद मिला इंसाफ: जमीन विवाद में पत्नी-भतीजी पर एसिड फेंकने वाले भाई को उम्रकैद
20 कट्ठा जमीन हड़पने के विवाद में 2014 में किया था एसिड अटैक, मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के जगीरहा गांव में 12 वर्ष पहले हुए सनसनीखेज एसिड अटैक मामले में मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 12 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 20 कट्ठा पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि बड़े भाई विजय यादव अपने छोटे भाई अभय यादव की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था। जब अभय यादव ने अपने हिस्से की जमीन देने से इनकार कर दिया तो विजय यादव ने रात के अंधेरे में अभय यादव की पत्नी और भतीजी पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से झुलस गई थीं।
मामले की सुनवाई मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में चल रही थी। सत्र न्यायाधीश राजेश रंजन ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी विजय यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मणि भूषण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि यह फैसला एसिड अटैक पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार अदालत ने दोषी को उसके अपराध की सजा दी।
वहीं पीड़ित अभय यादव ने कहा कि उनके बड़े भाई ने जमीन हड़पने के लिए हर संभव दबाव बनाया। जब वे नहीं माने तो उनकी पत्नी और भतीजी पर एसिड से हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिला है और अब उन्हें न्यायपालिका पर और अधिक भरोसा हुआ है।
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