अज्ञात लोगों पर दर्ज हो FIR, JSSC शिक्षक भर्ती में कथित हैकिंग पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, मुख्य सचिव को निर्देश जारी
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में कथित हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों के दोबारा एग्जाम कराने के फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है।


Jharkhand High Court: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में कथित हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों के दोबारा एग्जाम कराने के फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव को सीधा निर्देश दिया है कि वे इस पूरे प्रकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं।
सीआईडी (CID) को सौंपी जाएगी जांच की कमान
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव इस मामले को लेकर सीआईडी (CID) में एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि कथित हैकिंग और परीक्षा में गड़बड़ी की तह तक पहुंचा जा सके। सोमवार को अदालत में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस और दलीलें पेश की गई थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मजबूती से रखा पक्ष
इस मामले में पुनर्परीक्षा के आदेश को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल जैन, अभिजीत इंद्र गुरु और अभिषेक कुमार ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। वकीलों ने दलील दी कि बिना किसी स्वतंत्र तकनीकी जांच के अचानक 2,819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला सही नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब इस पूरे मामले की कमान स्वतंत्र जांच एजेंसी (CID) को सौंपने का रास्ता साफ कर दिया है।

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