बंगाल के ट्रेडर्स को झारखंड में मिली सजा, बकाया राशि के धोखाधड़ी का था मामला
गिरिडीह कोर्ट ने बंगाल के व्यापारी चांद मोहम्मद नूर हुसैन को लाल स्टील को 19 लाख रुपये न चुकाने के मामले में 1 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 22.47 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया, भुगतान न होने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा होगी.

JHARKHAND (GIRIDIH): गिरिडीह की न्यायिक अदालत ने बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी व्यापारी चांद मोहम्मद नूर हुसैन को लाल स्टील कंपनी को धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी ठहराया. न्यायिक अधिकारी प्रिया कुमारी की अदालत ने नूर हुसैन को 1 साल 3 महीने की सजा सुनाई.
मामला 2022 का है, जब नूर हुसैन ने लाल स्टील से टीएमटी सरिया खरीदी और भुगतान के लिए निदेशक जयप्रकाश लाल को चेक दिया. चेक बाउंस हो गया और भुगतान के लिए कई बार अनुरोध करने के बावजूद आरोपी ने राशि चुकाने में देरी की. इसके बाद लाल स्टील ने गिरिडीह कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई.
कोर्ट ने आरोपी को बकाया राशि 22.47 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश भी दिया. यदि यह राशि समय पर नहीं चुकाई गई, तो आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. वर्तमान में आरोपी जमानत पर बाहर है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद गिरिडीह पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.
रिपोर्ट - मनोज कुमार पिंटू
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