जमुआ गोलीकांड और बमबाजी मामले में दो जमीन माफिया ने गिरिडीह कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका
आईजी ने कड़े निर्देश देते हुए मामले के तीनों आरोपी और जमीन माफियाओं का संपत्ति कुर्की करने के साथ तीनों पर इनाम भी घोषित करने का निर्देश दिया था. लेकिन आईजी को निर्देश दिए हुए दो दिन बीत चुके है.

Giridih: आईजी सुनील भास्कर के कड़े निर्देश के बाद भी गिरिडीह कि जमुआ थाना पुलिस अब अपने आरोपियों को दबोचने में बड़ी लापरवाही दिखा रही है. आईजी ने कड़े निर्देश देते हुए मामले के तीनों आरोपी और जमीन माफियाओं का संपत्ति कुर्की करने के साथ तीनों पर इनाम भी घोषित करने का निर्देश दिया था. लेकिन आईजी को निर्देश दिए हुए दो दिन बीत चुके है. तो तीनों आरोपी में कोई ओड़िशा में मस्ती कर रहा है. तो कोई समुद्र में मस्ती करने का फोटो पोस्ट कर जमुआ पुलिस को खुलेआम चुनौती दें रहा है.
दूसरी तरफ जमीन कब्जा लूट मामले के तीन मुख्य आरोपी विशाल मंडल और केजीएफ गिरोह का सरगना राजा खोरा ने गिरिडीह के थर्ड एडीजे विशाल कुमार के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका अपील कर दिया. हालांकि अभी जमानत नहीं मिला है. लेकिन चर्चा है कि 10 दिसंबर को मामले में थर्ड एडीजे के कोर्ट में बहस हो सकता है. बहस के दौरान थर्ड एडीजे के न्यायालय से मामले में केस डायरी मांगा जा सकता है.
चर्चा यह भी है कि अवैध हथियार रखने के आरोप में न्यायालय द्वारा जमानत याचिका ख़ारिज किया जा सकता है. हालांकि मामले में तीसरा आरोपी सन्नी रायण द्वारा कोई जमानत याचिका दायर नहीं किया गया है. लिहाजा, अब जमुआ पुलिस के मंसूबे पर सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस तीनों आरोपी जमीन माफिया को जेल जाने से बचा रही है.
जाहिर है कि ज़ब इनके मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जा रहा है और पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद भी इन्हें जेल भेजने से कतरा रही है. जबकि इन तीनों जमीन माफिया के खिलाफ जमुआ में दो केस दर्ज कराया गया है. दोनों में अवैध हथियार से हवाई फायरिंग कर जमुआ के कारोडीह में दहशत पैदा करने का आरोप था.
रिपोर्ट- मनोज कुमार पिंटू









