आज-कल आखिरी मौका!, 22-23 अगस्त को हर बूथ पर लगेगा SIR का विशेष कैंप, छूटा नाम तो ऐसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर 22 और 23 अगस्त को राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर दूसरा और अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है।

Jharkhand SIR: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर 22 और 23 अगस्त को राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर दूसरा और अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की है।
उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए। राजनीतिक दल अपने BLA-2 और कार्यकर्ताओं के जरिए ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें आवेदन जमा करने में सहयोग करें।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भरें Form-6
के. रवि कुमार ने बताया कि ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है और जिनका नाम SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे Form-6 और निर्धारित घोषणापत्र भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में भी राजनीतिक दलों से विशेष प्रचार-प्रसार करने की अपील की गई है। वार्ड सदस्य और पूर्व वार्ड सदस्य भी मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग कर सकेंगे।
एक परिवार-एक मतदान केंद्र पर भी जोर
SIR के दौरान ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने की तैयारी है। अगर किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या मौजूदा बूथ घर से काफी दूर है, तो नजदीकी एक ही मतदान केंद्र पर नाम दर्ज कराने के लिए Form-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
दूसरे राज्य में नाम है तो झारखंड में ऐसे कराएं ट्रांसफर
ऐसे लोग जो वर्तमान में झारखंड के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी अपने वर्तमान झारखंड पते वाले मतदान केंद्र की सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए Form-8 और निर्धारित घोषणापत्र जमा कर सकते हैं।
22-23 अगस्त को बूथ पर मिलेंगे BLO
विशेष शिविर के दौरान 22 और 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर BLO मौजूद रहेंगे। पात्र नागरिक जरूरी प्रपत्र भरकर सीधे अपने BLO के पास जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ECINET App या भारत निर्वाचन आयोग के Voters' Service Portal का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
विदेशी नागरिक का नाम दिखे तो Form-7 से करें आपत्ति
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि SIR का उद्देश्य शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की कि अगर किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, तो Form-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जाए। इसके बाद ERO स्तर पर संबंधित मामले की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों, BLA-2, BLO, BLO सुपरवाइजर और आम नागरिकों की भूमिका अहम है, ताकि कोई पात्र भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो।

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