PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रंगदारी और फायरिंग केस में मिली जमानत
यह पूरा मामला खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने शुभम के खिलाफ खूंटी थाने में कांड संख्या 235/2025 के तहत FIRदर्ज की थी

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट से PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को बड़ी राहत मिली है। क्रशर संचालक से रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार शुभम को अदालत ने जमानत दे दी है। यह फैसला High Court के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनाया है।
रंगदारी नहीं मिलने पर करवाई थी फायरिंग
दरअसल, यह पूरा मामला खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने शुभम के खिलाफ खूंटी थाने में कांड संख्या 235/2025 के तहत FIR दर्ज की थी। शुभम पोद्दार पर यह गंभीर आरोप था कि उसने इलाके के एक क्रशर संचालक से रंगदारी की मांग की थी। जब क्रशर संचालक ने उसकी यह मांग पूरी करने से साफ इनकार कर दिया, तो उसने इलाके में दहशत का माहौल बनाने के लिए क्रशर पर हवाई फायरिंग करवा दी। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था और वह तब से जेल में बंद था।
इन शर्तों के साथ मिलेगी जेल से छुट्टी
इस मामले को लेकर Jharkhand High Court में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में शुभम पोद्दार की तरफ से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने उनका पक्ष मजबूती से रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुभम को जमानत देने का फैसला किया। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही एक शर्त भी रखी है। अदालत के निर्देशानुसार शुभम को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके (बेल बॉन्ड) भरने होंगे। इस कानूनी प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई हो सकेगी।
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