CBI केस में सन प्लांट कंपनी के डायरेक्टर गिरिजा शंकर कुमार को राहत!, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
सीबीआई मामले में सन प्लांट कंपनी के निदेशक गिरिजा शंकर कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण के बाद जमानत अर्जी पर कानून के अनुसार विचार का निर्देश दिया।

Jharkhand High Court ;झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) से जुड़े एक मामले में सन प्लांट एग्रो लिमिटेड और सन प्लांट बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में शामिल गिरिजा शंकर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि समन का पालन करते हुए याचिकाकर्ता जब निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे, तो निचली अदालत कानून के नियमों के मुताबिक उनकी जमानत याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
चार्जशीट दाखिल और जांच हो चुकी है पूरी
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में पुलिस/CBI की ओर से चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, जिन धाराओं (IPC) के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल तक की सजा का ही प्रावधान है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी तरह सहयोग दिया था।
SEBI के निर्देश पर लौटाए 156.74 करोड़ रुपये
अदालत को कंपनी से जुड़े वित्तीय पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। सेबी के निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और कुल 158 करोड़ रुपये की देनदारी में से 156.74 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि निवेशकों को वापस लौटा दी है।
निचली अदालत से फैसला लेने का निर्देश
सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता ने जांच में पूरा सहयोग किया है, ऐसे में उन्हें राहत मिलना उचित है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता निचली अदालत में सरेंडर कर अपनी जमानत की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
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