Loksabha: इस सप्ताह भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले 118 सांसदों के गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और उन पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया. मंगलवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है. लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया में वास्तव में क्या शामिल होता है और इसे अंजाम देना कितना मुश्किल है?
संवैधानिक आधार
यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 पर आधारित है. संविधान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी जाए. यह साधारण बहुमत नहीं है, बल्कि प्रभावी बहुमत है, जिसका अर्थ है सदन की पूर्ण संख्या के 50% से अधिक सदस्य, चाहे रिक्तियां हों या अनुपस्थित सदस्य.
कैसे चलती है लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग की प्रक्रिया?
सबसे पहले, संसद में प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं. प्रस्तुत होने के बाद, महासचिव इसकी स्वीकार्यता की जांच करते हैं. अनिवार्य 14 दिनों की अवधि के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है - और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्ष कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते हैं.
यह आखिरी बिंदु महत्वपूर्ण है. स्पीकर ओम बिरला 10 फरवरी को नोटिस प्रस्तुत किए जाने के बाद से सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं. अनुच्छेद 96 के तहत, बहस के दौरान अध्यक्षता किसी अन्य पीठासीन अधिकारी को सौंप दी जाती है, जो अध्यक्ष के पैनल का सदस्य होता है.
क्या महाभियोग प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष मतदान कर सकते हैं?
अनुच्छेद 96 अध्यक्ष को सदन में अपना बचाव करने का अधिकार भी देता है. इस प्रकार, बिरला लोकसभा में बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, लेकिन कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते.
इसके अलावा, चूंकि उनके पास अन्य सदस्यों की तरह "डिवीजन नंबर" नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पर मतदान होने पर वे स्वचालित मतदान प्रणाली का उपयोग नहीं कर पाएंगे; उन्हें अपना वोट दर्ज करने के लिए पर्ची का उपयोग करना होगा. हालांकि, वोटों की बराबरी होने की स्थिति में वे निर्णय नहीं ले सकते.
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार, "जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति सदन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें."
विपक्ष ने यह प्रस्ताव क्यों पेश किया?
कम से कम 118 विपक्षी सदस्यों ने एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें बिरला पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने केंद्रीय बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी और बजट सत्र के शेष भाग के लिए आठ सांसदों को निलंबित कर दिया.
कांग्रेस सांसदों ने बिरला पर "सभी विवादास्पद मामलों पर खुले तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष लेने" का आरोप लगाया और तर्क दिया कि यह लोकसभा के सुचारू कामकाज के लिए खतरा है.
भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस को इस कदम पर पछतावा होगा और प्रस्ताव के हारने की भविष्यवाणी की है.








