चर्चित कमल भूषण हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 लोग दोषी करार, 2 हुए बरी
रांची सिविल कोर्ट ने राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया. जबकि सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह के मुनव्वर अफाक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: राजधानी रांची के बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पिछले तीन सालों बाद आज (शुक्रवार) रांची सिविल कोर्ट ने राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया. जबकि सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह के मुनव्वर अफाक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बता दें, मामले में सिविल कोर्ट के AJC-3 आनंद प्रकाश की अदालत में सुनवाई हुई. दोषी करार के बाद अब सजा की बिंदु पर कोर्ट आगामी 22 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुनाएगी.
2022 में गोली मारकर की गई थी कमल की हत्या
आपको बता दें, रांची के जमीन कारोबारी कमल भूषण की साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया था. जिसमें कमल के दामाद राहुल कुजूर, राहुल के पिता डबलू कुजूर, मां सुशीला कुजूर, डबलू के ड्राइवर मुनव्वर अफाक और राहुल के दोस्त काविश अदनान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मामले में जांच के दौरान पुलिस ने बताया था कि कमल भूषण की हत्या पैसे के विवाद और बेटी के प्रेम विवाह का विरोध करने की वजह से की गई थी. क्योंकि राहुल ने कमल की बेटी से प्रेम विवाह किया था जिससे वे नाराज चल रहे थे.
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