JPSC 14वीं के 22 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आयोग को दिया फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश
जेपीएससी 14वीं के इन 22 अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि इन सभी 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए.

Ranchi News: JPSC 14वीं की परीक्षा के 22 अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें, आनंदा सेन की अदालत ने सभी 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति का अंतरिम आदेश दिया है. लेकिन इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि अंतिम रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर रहेगा.
दरअसल, जेपीएससी 14वीं के इन 22 अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि इन सभी 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए. हालांकि परीक्षा के उपरांत कोर्ट की मंजूरी के बिना इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा. बता दें, जेपीएससी 14वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है.
22 अभ्यर्थियों द्वारा उम्र सीमा में छूट की मांग के बाद हाईकोर्ट का यह आदेश उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में उन्हें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. वहीं इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अभ्यर्थियों की दलीलें पेश की. जिसमें उन्होंने बताया कि JPSC परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका 4(1) के तहत प्रत्येक वर्ष JPSC को परीक्षा का आयोजन करना है.
राज्य सरकार को उसी कंडिका 6 में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का अधिकार दिया गया है. इसी अधिकार के तहत सरकार ने 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं JPSC की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट भी दी थी. कोर्ट से इसी को आधार बनाते हुए उम्र सीमा में छूट का आग्रह किया गया है. बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी और आयोग को सभी 22 अभ्यर्थियों का फॉर्म एक्सेप्ट करने का अंतरिम आदेश दिया.
रिपोर्ट- यशवंत कुमार
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