मानहानि मामले में कोर्ट पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, 20 हजार के दो मुचलकों पर मिली जमानत
मामला 4 अगस्त 2020 का बताया गया है। शिकायत के अनुसार, एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इरफान अंसारी ने राफिया नाज के पहनावे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

Ranchi Civil Court: झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी सोमवार को मानहानि के एक मामले में रांची सिविल कोर्ट पहुंचे। उन्होंने MP-MLA की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी।
यह शिकायतवाद भाजपा नेत्री राफिया नाज की ओर से दर्ज कराया गया था। शिकायत में इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया गया है।
2020 के इंटरव्यू से जुड़ा है मामला
मामला 4 अगस्त 2020 का बताया गया है। शिकायत के अनुसार, एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इरफान अंसारी ने राफिया नाज के पहनावे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी से आहत होकर राफिया नाज ने अदालत का रुख किया और इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था। फिलहाल मामले की सुनवाई रांची की MP-MLA विशेष अदालत में चल रही है।
कोर्ट में सरेंडर के बाद जमानत मिलने से मंत्री को फिलहाल राहत मिल गई है। मामले में अगली सुनवाई 21 दिनों के बाद होगी।
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