झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, अब हरमू नदी सहित प्रमुख जलाशयों के आसपास से 2 हफ्ते में हटेगा अतिक्रमण !
राजधानी रांची शहर के प्रमुख जलस्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर रखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि शहर के जितने भी जलाशय के आस-पाल अवैध कब्जा किया गया है उसे शीघ्र हटाया जाए.

Ranchi: हाईकोर्ट के सख्त रुख और आदेशों के बाद राजधानी रांची को अवैध कब्जा से मुक्त करने की मुहिम नगर निगम ने शुरू कर दी है. रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा भी निगम द्वारा हटाया जा रहा है इस बीच अब झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर के प्रमुख जलस्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि शहर के जितने भी जलाशय के आस-पाल अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाया जाए.
बता दें,झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम सहित धुर्वा डैम के आसपास फैले अवैध कब्जे को सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर हटाने के आदेश दिए है. कोर्ट ने जलाशयों के कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए साफ तौर पर कहा है कि जलस्रोतों के संरक्षण में अब किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
इधर, इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राजधानी रांची के बड़ा तालाब, हरमू नदी और उसके इर्दगिर्द के विभिन्न जलाशयों जैसे- कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिक एंड चूज के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई. और टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने में पिक एंड चूज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
रिपोर्ट- यशवंत कुमार
specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts

गिरिडीह के सरिया में सड़क हादसा, युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने की आवाजाही बाधित

GUMLA BREAKING: मवेशी को बचाने के दौरान चैनपुर सीओ की गाड़ी सड़क पर पलटी, बाल-बाल बचे अंचलाधिकारी






