झारखंड में यहां ज्वैलरी दुकान में रेड, बिना लाइसेंस बिक रहे थे हॉलमार्क गहने, 140 ग्राम सोना जब्त
गोविंदपुर में BIS की टीम ने ज्वैलरी दुकान पर छापेमारी कर बिना वैध लाइसेंस हॉलमार्क गहने बेचने का मामला पकड़ा। कार्रवाई में करीब 140 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए।

Jamshedpur: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जमशेदपुर शाखा की विशेष टीम ने धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित जीटी रोड पर संचालित एक आभूषण प्रतिष्ठान में छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान दुकान में सोने के आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण आदेश' (QCO) का खुला उल्लंघन पाया गया। BIS को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह औचक कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में नियमों की अनदेखी करने वालों में हड़कंप मच गया।
बिना वैध लाइसेंस मानक चिह्न का इस्तेमाल, 140 ग्राम सोना जब्त
BIS जमशेदपुर को पुख्ता जानकारी मिली थी कि गोविंदपुर स्थित इस प्रतिष्ठान में बिना BIS लाइसेंस के ही हॉलमार्क युक्त सोने के आभूषण बेचे जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद एक विशेष प्रवर्तन दल गठित कर दुकान में सर्च एंड सीजर अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि संचालक बिना किसी वैध अनुमति के आभूषणों पर मानक चिह्न का उपयोग कर रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने मौके से लगभग 140 ग्राम हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषण जब्त कर लिए।
कानून के तहत 1 साल तक की जेल और 5 गुना तक जुर्माना संभव
BIS अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस के मानक चिह्न अथवा हॉलमार्क का उपयोग करना कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित है। बीआईएस अधिनियम के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर संचालक को एक वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना जब्त किए गए माल के कुल मूल्य का पांच गुना तक भी हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
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