लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का CBI कोर्ट ने दिया आदेश, हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे सिंगापुर
चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में नियमित मेडिकल चेकअप के लिए सीबीआई अदालत ने अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दे दी है.

Ranchi News: चर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सिंगापुर में अपने नियमित हेल्थ चेकअप के लिए जाने की अनुमति दे दी है इसके साथ ही कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश भी दिया है. इसके बाद अब लालू यादव जून 2026 के पहले हफ्ते में अपने नियमित हेल्च चेकअप के लिए सिंगापुर यात्रा पर जाएंगे.
'भारत लौटने के बाद कोर्ट के समक्ष जमा करेंगे पासपोर्ट'
इस संबंध में जानकारी देते हुए लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव को जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर जाना है जिसके लिए आवेदन दिया गया था. इलाज करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव वापस भारत लौटते हैं तो एक बार फिर उन्हें कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा.
कोर्ट से की गई थी पासपोर्ट रिलीज करने की मांगी
आपको बता दें, सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एके तिवारी की कोर्ट ने लालू यादव को सिंगापुर में नियमित हेल्च चेकअप के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमित प्रदान की है. इससे पहले लालू यादव ने अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार के जरिए सीबीआई की विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी आवेदन में यह भी बताया गया था कि उन्हें नियमित हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है.
दिसंबर 2022 में हुआ था लालू का किडनी ट्रांसप्लांट
वहीं लालू की ओर से दायर इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया और अब उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है. दरअसल, दिसंबर 2022 को लालू यादव का सिंगापुर स्थित माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था इसके बाद से लालू नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाते हैं, बता दें, कोर्ट ने इससे पहले भी लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट और रूटीन चेकअप के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी.
बता दें, लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है. उन्हें रांची के डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामलों में सजा मिली है इस समय वे जमानत पर जेल से बाहर है. जबकि लालू पर हाईकोर्ट में अब भी क्रिमिनल अपील लंबित है.
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