बिहार के लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत! स्कूल टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव
शनिवार को स्कूल जाने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद अब सरकारी स्कूलों का शेड्यूल बदल जाएगा।


सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे व्यवस्था लागू कर दी है। इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 6 अगस्त 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया। इस नए आदेश के अनुसार अब बिहार के सभी राज्य में सरकारी विद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे जबकि शनिवार को केवल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 तक ही विद्यालय खुला रहेगा। यह आदेश विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2331, 12 सितंबर 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सक्षम प्राधिकार की मंजूरी मिलने के बाद ही या नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
सोमवार से शुक्रवार तक पहले जैसी व्यवस्था
आदेशानुसार सप्ताह के पहले 5 दिन तक विद्यालय के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है इन सभी दिन कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगे। आदेश में या साफ किया गया है कि केवल शनिवार को ही सरकारी विद्यालयों में केवल दोपहर 1:00 तक ही शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके बाद छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी।
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शनिवार की गतिविधियों को भी निर्धारित समय के भीतर ही पूरा किया जाएगा। कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधि दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी। इसके बाद 40 मिनट तक मिड डे मील कराया जाएगा, और फिर छुट्टी दे दी जाएगी। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को मंडे भोजन भी मिले और शनिवार को उन्हें हाफ डे में छुट्टी भी मिल जाए।
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग है नियम
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 1:00 तक शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके बाद छात्रों को घर भेज दिया जाएगा। हालांकि शिक्षकों की छुट्टी उस वक्त नहीं होगी। शिक्षकों को 1 घंटे के समय में अगले दिन और अगले सप्ताह की पाठ योजना तैयार करना होगा, साथ ही मूल्यांकन संबंधी कार्य, शिक्षक डायरी को पूरा करना, गृह कार्य की जांच, प्रयोगशाला प्रबंधन और आवश्यकता अनुसार रिमेडियल क्लास का संचालन करना होगा। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद ही शिक्षक विद्यालय से जा पाएंगे। शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगे। यानी कि विद्यालय संचालन में बाकी नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।

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