गिरिडीह में 8 साल पुराने अफीम तस्करी केस में बड़ा फैसला, 7 दोषियों को जेल
अफीम तस्करी के करीब आठ साल पुराने मामले में गिरिडीह की ADJ-9 राजेश बग्गा की अदालत ने सात दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।


Giridih: अफीम तस्करी के करीब आठ साल पुराने मामले में गिरिडीह की ADJ-9 राजेश बग्गा की अदालत ने सात दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को सजा सुनाई गई।
एक दोषी को 10 साल, छह को 11 साल की सजा
अदालत ने चतरा जिले के पिंटू दांगी को NDPS Act की धारा 18(C) के तहत 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
वहीं NDPS Act की धारा 18(B) के तहत छह अन्य दोषियों किरण देवी, संजय दांगी, आरती देवी, रीना देवी, अनिल राणा और संदीप कुमार को 11-11 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पारसनाथ स्टेशन पर पकड़े गए थे आरोपी
मामला वर्ष 2018 का है और गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र के पारसनाथ स्टेशन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, रांची ATS को गुप्त सूचना मिली थी कि अफीम की बड़ी खेप लेकर कुछ लोग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर जाने वाले हैं।
सूचना के आधार पर पूर्व डुमरी SDPO नीरज सिंह के नेतृत्व में ATS की टीम ने पारसनाथ स्टेशन पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को अफीम के अवैध स्टॉक के साथ पकड़ा गया था।
बताया गया कि बरामद अफीम की मात्रा करीब 14 किलो थी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई थी।
कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी दलील
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सिन्हा मंटू और अपर लोक अभियोजक अशोक दास ने अदालत के सामने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ADJ-9 राजेश बग्गा की अदालत ने सातों दोषियों को सजा सुनाई।

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