नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में 55 वर्षीय आरोपी दोषी करार, 28 अगस्त को होगी सजा पर सुनवाई
रांची POCSO विशेष अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में 55 वर्षीय शनिचर महली को दोषी करार दिया। अदालत 28 अगस्त को आरोपी की सजा पर सुनवाई करेगी।

Ranchi Civil Court: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में POCSO की विशेष अदालत ने आरोपी शनिचर महली (55) को दोषी करार दिया है। POCSO के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। अब अदालत 28 अगस्त को आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
अभियोजन की दलील और गवाहों के आधार पर फैसला
मामले में अभियोजन की ओर से APP पल्लवी ने अदालत में बहस की। अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शनिचर महली को दोषी माना।
यह मामला जून 2025 का है और अनगड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर शनिचर महली के खिलाफ अनगड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था।
एक साल के भीतर पूरी हुई सुनवाई
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 17 जून 2025 को अदालत में सुनवाई के लिए मामला दाखिल किया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई चली और करीब एक साल के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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