उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था निर्देश, 22 दुकानों को किया गया अतिक्रमण मुक्त
22 दुकानों से अतिक्रमण हटाने के नगर निगम के फैसले की अपील दुकानदारों द्वारा उच्च न्यायालय में की गई थी. बावजूद इसके, HC की मुहर लगने के बाद निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रकिया शांतिपूर्ण शुरु कर ली गई.

गिरिडीह : नगर निगम द्वारा गिरिडीह के टावर चौक के समीप 22 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. पुराने नगर निगम के प्लाट पर दशकों से जीवन यापन कर रहे 22 स्थानीय दुकानदारों को उच्च न्यायालय द्वारा दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया था.
नगर निगम के निर्णय के खिलाफ दुकानदारों ने इसकी अपील उच्च न्यायालय में भी की थी. किंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गुरुवार को उपरोक्त स्थान पर पहुंच गई. दुकानदारों ने भी फैसले का सम्मान रखा और अंतत: सारे लिस्ट किए हुए दुकानों को हटा लिया गया.
उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार नायक ने बताया कि आदेश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान सभी दुकानदारों ने निगम के साथ समन्वय बनाए रखने का ही काम किया. इस अवसर पर उप नगर आयुक्त प्रशांत नायक के साथ सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हासदा, दंडाधिकारी समेत नगर थाना पुलिस टीम मौजूद था.
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