झारखंड के थानों में CCTV क्यों नहीं लगे?, हाईकोर्ट ने DGP को भेजा अवमानना नोटिस
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर DGP को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने शपथ पत्र मांगा और 17 सितंबर को अगली सुनवाई तय की।

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी DGP को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने DGP से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। साथ ही उन्हें इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
मामला राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद झारखंड के पुलिस थानों में CCTV लगाने की प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हुई।
चार सप्ताह में CCTV लगाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्य सचिव और गृह सचिव को CCTV इंस्टॉलेशन से जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट 30 सितंबर तक कोर्ट में पेश करनी होगी।
अदालत ने साफ कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें। साथ ही DGP को भी आदेश के पालन को लेकर जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी गई है।
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