झारखंड में SIR के तीसरे चरण की प्रक्रिया 30 जून से, घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे BLO
इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होगा– के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

Ranchi News : झारखंड में मतदाता सूची के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. SIR (Special Intensive Revision) के तीसरे चरण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी, जो 29 जुलाई तक चलेगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रविकुमार ने बताया कि करीब 32 हजार बीएलओ घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलों का दौरा कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसआईआर में किसी प्रकार की खानापूर्ति न की जाए.
SIR के विभिन्न फेज का प्रशिक्षण
संविधान के हवाला लेकर उन्होंने बताया कि गलत जानकारी देकर गणना पत्र जमा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है. के. रवि कुमार शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ एसआईआर के दौरान विभिन्न फेज में किए जाने वाले कार्यों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों एवं कार्य प्रणाली हेतु पीपीटी के माध्यम से बिन्दुवार प्रशिक्षण दे रहे थे.
नागरिकता को मान्यता देने वाली तीन सीमाएं
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों के तहत नागरिकता निर्धारण के लिए जन्म तिथि के आधार पर तीन मुख्य समय-सीमाएं तय की गई हैं. पहली समय सीमा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक की है. इस दौरान भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है. दूसरी सीमा 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक की है. इस दौरान जन्मे व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए. वहीं तीसरी सीमा 2 दिसंबर 2004 के बाद की है, जिसके अंतर्गत जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.
5 अगस्त को मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होगा. ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होने के उपरांत वैसे मतदाता जिनकी मैपिंग सही पाई गई है उन्हें किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे. उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के समय भी मतदाता विगत के एसआईआर से अपनी मैपिंग करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म लौटाते समय एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साईन कैटेगरी के मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 से वेरिफिकेशन करते हुए ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ इसकी सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा.
नए मतदाताओं को दिए जाएंगे फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म
के. रवि कुमार ने कहा है कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करते समय बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं को फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा मतदाताओं द्वारा भरे हुए फॉर्म 6 का ऑनलाइन अपडेट का कार्य नोटिस एवं सत्यापन की अवधि में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फॉर्म भरते समय मतदाताओं द्वारा घोषणा पत्र के साथ–साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताये गये 11 दस्तावेजों में से कोई एक संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे.
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