रांची नगर निगम की सख्त चेतावनी!, डिवाइडर और बिजली खंभों से 7 दिन में हटेंगे अवैध होर्डिंग
अदालत के फैसलों को मानते हुए रांची नगर निगम ने शहर में मनमाने तरीके से लगे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है।


Ranchi: अदालत के फैसलों को मानते हुए रांची नगर निगम ने शहर में मनमाने तरीके से लगे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। निगम की बाजार शाखा ने एक सितंबर 2026 को एक आम नोटिस निकालकर सभी विज्ञापन एजेंसियों को साफ और सख्त हिदायत दे दी है।
सात दिन के अंदर हटाने का अल्टीमेटम
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विज्ञापन एजेंसियां तुरंत अपने लगाए गए होर्डिंग और बोर्ड की खुद ही जांच कर लें। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, सड़क के डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट या बिजली के खंभों पर सड़क से 12 फीट के नीचे जितने भी बोर्ड लगे हैं, उन्हें सात दिन के अंदर हर हाल में हटाना होगा या दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। एजेंसियों को सात दिन में ही नगर निगम को यह रिपोर्ट भी सौंपनी होगी कि उन्होंने आदेश मान लिया है।
वरना सामान जब्त कर लेगा निगम
नगर निगम ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर दी गई मोहलत के अंदर बोर्ड नहीं हटाए गए, तो निगम की टीम खुद इन्हें हटाएगी और सारा सामान जब्त कर लेगी। इसके बाद इसे हटाने में जो भी खर्च आएगा और जो भी नुकसान होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी विज्ञापन एजेंसी की ही होगी।
पैदल चलना आम लोगों का बुनियादी हक
इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की भी याद दिलाई गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि सड़कों और फुटपाथ पर पैदल चलना नागरिकों का बुनियादी हक है। कोर्ट के इसी फैसले को ध्यान में रखकर रांची के फुटपाथ और रास्तों को खाली और सुरक्षित बनाया जा रहा है। निगम ने सभी एजेंसियों से इस मामले को हल्के में ना लेने और अदालत के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है।

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