5 साल के मासूम के हत्यारों को नहीं मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत, आजीवन कारावास...
झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा के 2018 के चर्चित चौहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमीन विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों, जिनमें 5 वर्षीय मासूम भी शामिल था, की निर्मम हत्या की गई थी।

झारखंड के सिमडेगा जिले में वर्ष 2018 में हुए सनसनीखेज चौहरे हत्याकांड (एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या) के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों—पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोनों दोषियों ने निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद और फांसी की सजा
गौरतलब है कि सिमडेगा की निचली अदालत ने जुलाई 2025 में इस वीभत्स हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, इस पूरे जघन्य कांड के मुख्य आरोपी संजय सोरेंग के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के फैसले के बाद से ही दोनों दोषी जेल में बंद हैं और बेल पाने की कोशिश कर रहे थे।
जमीन विवाद में टांगी से काटकर की थी हत्या
यह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात 17 मई 2018 की है। पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश सोरेंग अपने घर पर मौजूद थे, तभी गांव के ही पुनीत सोरेंग, संजय सोरेंग और निर्मल सोरेंग वहां आ धपके। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखा झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान जब नेस्तोर सोरेंग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो तीनों आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और टांगी से ताबड़तोड़ वार कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।
5 साल के मासूम और महिला को भी नहीं बख्शा
नेस्तोर सोरेंग की हत्या करने के बाद भी दरिंदों का खून सवार रहा। वे जबरन घर के अंदर घुसे और राकेश सोरेंग, उनकी पत्नी कारमेला सोरेंग और उनके महज 5 साल के मासूम बेटे फिलमोन सोरेंग पर भी टांगी से हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में चारों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस जघन्य नरसंहार से पूरा इलाका कांप उठा था। अब हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोषियों की जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
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