चीफ इंजीनियर प्रमोशन विवाद पर झारखंड HC का फैसला, 50 प्वाइंट रोस्टर में नहीं मिली कोई गड़बड़ी
झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर प्रमोशन के लिए लागू 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 12 मार्च 2024 के सरकारी संकल्प को कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुरूप माना।

Jharkhand High Court ; झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर पद पर प्रमोशन के लिए लागू 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने साफ किया कि राज्य सरकार का 12 मार्च 2024 का संकल्प सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के बिल्कुल मुताबिक है और इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी या मनमानी नहीं की गई है।
नीति बनाना सरकार का काम, कोर्ट तय नहीं कर सकती बेहतर विकल्प
अदालत ने सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सर्विस से जुड़े नियम, कैडर तय करना और प्रमोशन की नीतियां बनाना पूरी तरह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत का काम सिर्फ यह देखना है कि बनाई गई नीति कानूनी रूप से सही है या नहीं, कोर्ट यह तय करने नहीं बैठेगी कि सरकार इससे बेहतर नीति बना सकती थी या नहीं।
27 साल की सेवा के बाद लगाई थी अर्जी
यह याचिका ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सुबोध पासवान की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने साल 1995 में सड़क निर्माण विभाग में SC कोटे से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी शुरू की थी। करीब 27 साल की लंबी नौकरी के बाद उन्हें 2022 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जनवरी 2024 में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बनाया गया। याचिकाकर्ता की दलील थी कि वे अब चीफ इंजीनियर बनने के पूरी तरह हकदार हैं और मौजूदा रोस्टर उनके रास्ते में आ रहा है।
रोस्टर में आरक्षण का पूरा हिसाब सही
अदालत ने पूरे रोस्टर की बारीकी से जांच करने के बाद कहा कि 50 प्वाइंट रोस्टर को क्रम से लागू करने का फैसला आरक्षण कानून के दायरे में है। इस व्यवस्था में 50 पद पूरे होने पर 13 पद ST वर्ग के लिए और 5 पद SC वर्ग के लिए तय होते हैं। यह क्रमशः 26 फीसदी और 10 फीसदी आरक्षण के नियमों पर पूरी तरह खरा उतरता है। लिहाजा इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
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