स्पेशल ब्रांच के SI के मर्डर केस में 6 आरोपियों को दोबारा जाना होगा जेल, हाईकोर्ट से मिली जमानत SC ने की रद्द
झारखंड के बहुचर्चित स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।


Ranchi: झारखंड के बहुचर्चित स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सभी छह आरोपियों को 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त निर्देश दिया है।
ट्रायल कोर्ट दोबारा करेगा जमानत पर सुनवाई
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। जब तक जमानत याचिका पर नया कानूनी फैसला नहीं आ जाता, तब तक सभी अभियुक्तों को हिरासत (जेल) में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने दी थी शर्तबद्ध बेल
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष सभी छह आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने कई कड़ी शर्तें रखी थीं, जिनमें पहचान पत्रों/दस्तावेजों में कोई बदलाव न करने और मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित या डराने-धमकाने से मना किया गया था। राज्य सरकार ने इस जमानत को समय से पहले राहत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कांके रिंग रोड के पास हुई थी सब इंस्पेक्टर की हत्या
मामला 2 अगस्त 2024 की देर रात का है, जब रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर रिंग रोड स्थित एक होटल के पास स्पेशल ब्रांच में कार्यरत सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। 3 अगस्त की सुबह उनका खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए इन छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।

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