1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई फीस
1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई फीस
विदेश मंत्रालय ने देशभर में पासपोर्ट सेवाओं की फीस में व्यापक संशोधन करने का फैसला लिया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। सरकार ने लगभग 14 वर्षों के अंतराल के बाद पासपोर्ट शुल्क संरचना में बदलाव किया है, जिससे नया पासपोर्ट बनवाने, उसका नवीनीकरण कराने और अन्य संबंधित सेवाओं की लागत पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी।
संशोधित नियमों के अनुसार, 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब सामान्य आवेदन पर ₹2,500 और तत्काल सेवा के लिए ₹5,000 का भुगतान करना होगा। वहीं, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस सामान्य श्रेणी में ₹3,500 तथा तत्काल श्रेणी में ₹6,000 निर्धारित की गई है।
यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो जाता है या वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट पर सामान्य प्रक्रिया के तहत ₹5,000 और तत्काल सेवा में ₹7,500 लगेंगे। इसी प्रकार, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क ₹6,000 तथा तत्काल सेवा का शुल्क ₹8,500 तय किया गया है।
सरकार ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन जैसी सेवाओं का शुल्क भी बढ़ाकर ₹750 कर दिया है। हालांकि, पासपोर्ट की वैधता अवधि से जुड़े मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद पासपोर्ट सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी आवेदकों को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
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