सीधी भर्ती वाले दारोगा या प्रमोशन वाले?, सीनियरिटी की जंग पहुंची JH हाईकोर्ट, प्रमोशन पर स्टे बरकरार
झारखंड हाईकोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की सरकार की अर्जी खारिज कर दी। सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षा वाले दारोगाओं की सीनियरिटी का विवाद जारी है।

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट से दारोगा से इंस्पेक्टर प्रमोशन के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट की सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाले प्रमोशन पर लगी रोक (स्टे) को हटाने की सरकार की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया और केस की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है।
क्या है पूरा विवाद? डायरेक्ट भर्ती बनाम विभागीय परीक्षा
यह पूरा विवाद उत्तम तिवारी नाम के दारोगा की अर्जी पर शुरू हुआ है, जिनकी तरफ से एडवोकेट मनोज टंडन ने कोर्ट में पक्ष रखा। असल में, उत्तम तिवारी की साल 2018 में विज्ञापन संख्या 5/2017 के तहत दारोगा पद पर सीधी भर्ती (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) हुई थी। वहीं, पुलिस विभाग ने 9 सितंबर 2024 को जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की, उसमें सिपाही से परीक्षा देकर दारोगा बने अफसरों (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा - विज्ञापन संख्या 9/2017) को सीधी भर्ती वाले दारोगाओं से ऊपर रख दिया गया।
सीनियरिटी की जंग पहुंची कोर्ट, मई में ही लग गई थी प्रमोशन पर रोक
अर्जी दाखिल करने वाले उत्तम तिवारी का तर्क है कि वे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं, इसलिए सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम ऊपर होना चाहिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 12 मई 2026 को ही 9 सितंबर 2024 वाली सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होने वाले प्रमोशन पर स्टे लगा दिया था। इसी स्टे को हटाने के लिए सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और सीनियरिटी की इस जंग पर स्टे बरकरार रखा है।
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