गैंगस्टर प्रिंस खान के दो गुर्गों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रंगदारी और आर्म्स एक्ट केस में मिली बेल
22 अक्टूबर को रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को रिंग रोड इलाके से दबोचा था। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे।

Jharkhand High Court: पाकिस्तान में बैठकर अपना सिंडिकेट चला रहे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों को Jharkhand High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसके दो खास गुर्गों, मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन को जमानत दे दी है। यह पूरा मामला रांची के सदर थाने से जुड़ा है, जिसमें इन दोनों पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने, उन्हें धमकाने और हथियार रखने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे।
रिंग रोड से हथियारों के साथ हुए थे गिरफ्तार
आपको बता दें कि पिछले साल 22 अक्टूबर को रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को रिंग रोड इलाके से दबोचा था। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। तभी से शाहिद और मदन न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहे थे। इन पर सदर थाने में कांड संख्या 512/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस लगातार इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी।
अदालत में क्या हुआ और कैसे मिली जमानत
जमानत को लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। अदालत में दोनों आरोपियों की तरफ से उनके वकील अमन कुमार राहुल ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शाहिद और मदन को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दे दी है। गौरतलब है कि इसी केस से जुड़े एक अन्य आरोपी बबलू खान को भी अदालत ने पिछले हफ्ते ही जमानत दे दी थी।
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