झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!, AMICE की डिग्री AMIE के बराबर नहीं, जूनियर इंजीनियरों की याचिकाएं खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने लुधियाना संस्थान की AMICE डिग्री को AMIE के बराबर मानने से इनकार कर जूनियर इंजीनियरों की तीन याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने छह हफ्ते में DPC बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

Jharkhand High Court ;झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों को एक बड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि लुधियाना के इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स से मिली AMICE की डिग्री को AMIE के बराबर नहीं माना जा सकता। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में दायर तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अदालत खुद तय नहीं कर सकती डिग्री की वैल्यू
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि कोई डिग्री किसी दूसरी डिग्री के बराबर है या नहीं, यह तय करना संबंधित एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थाओं का काम है। अदालत अपने स्तर से किसी भी डिग्री को दूसरी डिग्री के बराबर घोषित नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिका दाखिल करने वाले इंजीनियर ऐसा कोई ठोस सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए, जिससे साबित हो कि उनकी डिग्री AMIE के बराबर है।
मान्यता खत्म होने के बाद लिया था एडमिशन
केस के रिकॉर्ड और खुद संस्थान के हलफनामे से यह बात सामने आई कि लुधियाना वाले संस्थान को केंद्र सरकार से केवल 2007-08 सेशन तक ही मान्यता हासिल थी। जबकि केस करने वाले इंजीनियरों ने वहां 2008 से 2013 के बीच एडमिशन लिया था। ये सभी याचिकाकर्ता असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर मिलने वाले 10 परसेंट खास प्रमोशन कोटे का फायदा मांग रहे थे।
सामान्य कोटे से मिल सकता है मौका
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि इन इंजीनियरों के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। उन्हें 28 परसेंट वाले सामान्य प्रमोशन कोटे के तहत उनकी योग्यता के आधार पर मौका मिल सकता है, इससे उन्हें किसी ने नहीं रोका है।
छह हफ्ते में DPC की बैठक करने का आदेश
इसके साथ ही अदालत ने प्रमोशन की राह देख रहे बाकी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पिछले 5 मई के अंतरिम आदेश की वजह से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की रुकी हुई बैठक को अब हरी झंडी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले छह हफ्तों के भीतर DPC की बैठक बुलाए और योग्य कर्मचारियों के प्रमोशन पर तेजी से फैसला ले।
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