JMM नेता मदन साहू मर्डर केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपी आदेश गंझू को किया बरी
JMM नेता और झारखंड आंदोलनकारी मदन प्रसाद साहू हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी आदेश गंझू को बरी कर दिया। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के अभाव को आधार बनाया।

Madan Sahu Murder Case : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सह झारखंड आंदोलनकारी मदन प्रसाद साहू की सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ठोस साक्ष्य और गवाहों के अभाव में नामजद आरोपी आदेश गंझू को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
घर के आंगन में घुसकर की गई थी अंधाधुंध फायरिंग
हत्या की यह दिल दहला देने वाली वारदात 19 अगस्त 2020 को रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसालोंग गांव में हुई थी। घटना के दिन शाम करीब 6:30 बजे मदन प्रसाद साहू अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो हथियारबंद अपराधी अचानक वहां पहुंचे और मदन प्रसाद साहू को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोलीबारी में वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पिता ने की थी रोकने की कोशिश, रिम्स में तोड़ा था दम
वारदात के वक्त मौके पर मौजूद मदन के पिता ने जान की परवाह किए बिना अपराधियों को पकड़ने और रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हमलावर पिस्तौल का भय दिखाकर और हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मदन प्रसाद साहू को तत्काल इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स (RIMS) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
मजदूरों की मांग उठाने पर साजिश के तहत हत्या की आशंका
परिजनों का आरोप था कि घटना से दो दिन पहले ही मदन प्रसाद साहू ने स्थानीय मजदूरों के अधिकारों और मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई थी। इसी रंजिश के चलते षड्यंत्र रचकर सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या कराई गई थी। हालांकि, अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता कानूनी साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते कोर्ट ने आदेश गंझू को बरी करने का आदेश जारी किया।
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