AISA नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी अमरनाथ पांडेय को बेल, लेकिन करना होगा ये काम?, CJM कोर्ट ने...
इस संबंध में रांची के धुर्वा थाने में अमरनाथ पांडेय के खिलाफ कांड संख्या 197/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था

Ranchi: छात्र संगठन AISA की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अमरनाथ पांडेय को राहत मिल गई है। रांची सिविल कोर्ट के Chief Judicial Magistrate (CJM) की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अमरनाथ पांडेय की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने रखी सख्त शर्त, AISA नेता से दूर रहने की हिदायत
CJM कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को राहत देने के साथ ही एक सख्त हिदायत भी दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि आरोपी अमरनाथ पांडेय भविष्य में AISA नेता नेहा बोरा से पूरी तरह दूर रहेगा और इस तरह की किसी भी घटना को दोबारा अंजाम नहीं देगा। सुनवाई के दौरान आरोपी अमरनाथ पांडेय की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार, गौरव शुक्ला, क्षितिज और नेहा मेहता ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और बहस की।
धुर्वा थाने में दर्ज हुआ था केस
बता दें कि AISA नेता पर स्याही फेंकने का यह मामला काफी चर्चा में आया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में रांची के धुर्वा थाने में अमरनाथ पांडेय के खिलाफ कांड संख्या 197/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब आरोपी जेल से बाहर आ सकेगा, हालांकि उसे कोर्ट द्वारा दी गई शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।
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