फर्जी एग्रीमेंट से ठगी का आरोप!, केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने खारिज की जमानत
रांची सिविल कोर्ट ने जमीन के कथित फर्जी एग्रीमेंट और करोड़ों की ठगी के मामले में आरोपी अब्दुल्ला अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जांच में फर्जी समझौते का आरोप है।

Ranchi Civil Court: जमीन के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में आरोपी अब्दुल्ला अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त देबासिस मोहापात्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब्दुल्ला अंसारी पिठोरिया थाना कांड संख्या 107/2025 का आरोपी है और 12 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है।
मामले में शिकायतकर्ता विभाष हैप्पी होम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। आरोप है कि जमीन के समझौते के तहत आरोपियों को करीब 1.25 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके अलावा जमीन के विकास कार्य पर भी करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए।
जिस जमीन का सौदा हुआ, उस पर ही उठे सवाल
अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। जांच में यह बात सामने आने का उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर फर्जी समझौता तैयार किया और शिकायतकर्ता को ठगा।
आरोप के अनुसार, जिस जमीन को लेकर समझौता किया गया था, वह आरोपियों की नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें वास्तविक जमीन मालिकों की ओर से उस जमीन को हस्तांतरित करने का अधिकार भी नहीं था।
पहले भी नहीं मिली थी राहत
अब्दुल्ला अंसारी इससे पहले भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर चुका था, लेकिन उसकी याचिकाएं निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी हैं।
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