1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल पर हटेंगी पाबंदियां, सामान्य होगी बिक्री
ईंधन आपूर्ति सुधरते ही सरकार ने हटाई पेट्रोल-डीजल की पाबंदियां, देशभर में 1 जुलाई से सामान्य रूप से होगी बिक्री

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी पाबंदियों को समाप्त करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य तरीके से की जाएगी। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे आम लोगों के साथ-साथ व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने 12 जून 2026 को कुछ अस्थायी नियम लागू किए थे। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन निर्धारित थोक केंद्रों से लेने के लिए कहा गया था।
मंत्रालय के अनुसार, इन कदमों का मकसद कालाबाज़ारी, जमाखोरी और ईंधन की गलत बिक्री को रोकना था। सरकार ने इस दौरान पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को भी स्थिर रखा, ताकि लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अब आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने और बाजार की स्थिति सामान्य होने के बाद सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन की उपलब्धता आसान होगी और वितरण व्यवस्था पहले से अधिक सुचारु तरीके से काम करेगी।
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