रांची में मनमाने फ़ीस वृद्धि पर रांची डीसी ने लगाई फटकार, डीसी ने निजी स्कूलों की लगाई क्लास
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों ने फेस वृद्धि की है और आरटीई अधिनियम का उल्लंघन किया है उन्हें इस वर्ष के मासिक फीस में एडजेस्ट करना होगा । 15 दिन में इसका रिपोर्ट जिला प्रशासन को जमा करना भी जरूरी है

JHARKHAND (RANCHI): रांची में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के उल्लंघन और निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी के मामलों को लेकर डीसी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रांची डीईओ और रांची डीटीओ भी शामिल हुए ।13 अप्रैल को इसको लेकर बैठक हुई थी जिसमें स्कूलों से कई रिपोर्ट जमा करने कहा था । आज की बैठक में जिले के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों की जमकर क्लास लगी और स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियमों के विरुद्ध फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि जो स्कूल निर्धारित बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही स्कूलों की वर्तमान स्थिति और नियमों के पालन को लेकर CBSE के रीजनल ऑफिस से भी जानकारी मांगी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पिछली बैठक के बाद 16 CBSE स्कूलों ने प्रशासन को कोई जवाब नहीं दिया था। प्रशासन ने माना कि कई निजी स्कूल हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो अधिनियम के खिलाफ है। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, उन्हें बच्चों के हित में समायोजन करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में कई स्कूलों का मामला भी उठा, जहां एक साल में फीस करीब 45 से 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात सामने आई। अभिभावकों द्वारा स्कूलों के खिलाफ की गई शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। इस पर स्कूलों की क्लास लगाई गई । वही स्कूल के प्रतिनिधि ने कार्रवाई का आश्वासन दिया । रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि "जिन स्कूलों ने फेस वृद्धि की है और आरटीई अधिनियम का उल्लंघन किया है उन्हें इस वर्ष के मासिक फीस में एडजेस्ट करना होगा । 15 दिन में इसका रिपोर्ट जिला प्रशासन को जमा करना भी जरूरी है । जो स्कूल एडजस्ट नहीं करेंगे उन पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही स्कूल के एफिलिएशन रद्द भी हो सकता है।"
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