रांची कोर्ट ने सुनाई 43 किलो गांजा तस्करी में 5 को 10-10 साल की कठोर सजा
रांची की अदालत ने 43 किलो गांजा तस्करी मामले में पांच दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2020 का है।

Ranchi: राजधानी रांची की AJC (एडिशनल ज्यूडिशियल कमिश्नर) देवाशीष महापात्रा की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 43 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार पांच तस्करों को 10-10 साल सश्रम कारावास (कठोर सजा) की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं और कुल छह गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने यह सजा मुकर्रर की है। इससे पहले 10 अगस्त को अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था।
1-1 लाख रुपये का जुर्माना, न देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोषियों को सिर्फ कारावास की सजा ही नहीं दी, बल्कि सभी पांचों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत के सख्त आदेश के मुताबिक, यदि दोषी जुर्माने की यह राशि अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सजा के तौर पर एक साल अतिरिक्त जेल में काटना होगा।
इन 5 तस्करों को मिली सजा, एक मामला जुवेनाइल बोर्ड में
जिन तस्करों को अदालत ने सजा सुनाई है, उनके नाम विक्की कुमार उर्फ बाहुबली, जितेंद्र गिरी, अजीत यादव, मनीष कुमार और ब्रजेश किशोर उर्फ सोनू हैं। इस तस्करी के खेल में गिरोह के साथ एक नाबालिग भी शामिल था। चूंकि घटना के वक्त वह बालिग नहीं था, इसलिए उसका मामला अलग से जुवेनाइल कोर्ट (किशोर न्याय बोर्ड) में चल रहा है।
2020 का है मामला, 2 गाड़ियों से जब्त हुआ था गांजा
यह पूरा मामला लगभग चार साल पुराना है। 2 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ओरमांझी टोल प्लाजा के पास दो गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया था। तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों से कुल 43 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित कुल छह आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया था।
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