पवन खेड़ा को Supreme Court से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत; असम CM की पत्नी पर लगाए थे आरोप
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पवन खेड़ा को शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी है. बता दें, बीते 30 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को इन शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी है कि मामले में जांच में उन्हें पूरा सहयोग करना होगा, पुलिस स्टेशन बुलाए जाने पर उन्हें पेश होना होगा, सबूतों को किसी भी तरह से छेड़छाड़ या प्रभावित करने से बचें. इसके साथ ही कोर्ट यह भी स्पष्ट रुप से कहा है कि पवन खेड़ा कोर्ट की अनुमति के बगैर देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार भी दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो इन शर्तों में अन्य अतिरिक्त शर्तें भी जोड़ कर लागू कर सकता है. इसके अलावे यह भी कहा गया है कि जमानत की सुनवाई में जिन दस्तावेजों या तथ्यों का उल्लेख है उन सबका केस के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं है. इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा.
निचली अदालत ने नहीं दी थी राहत
बता दें, इससे पहले असम की निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी लेकिन दोनों अदालतों ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया था जिसके बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इससे ठीक पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल पवन खेड़ा को दी थी लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत की गुहार लगाने का निर्देश दिया था.
जानें, क्या हैं पूरा मामला
दअरसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुईंया से जुड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने रिंकी भुईंया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पास एक से अधिक विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति मौजूद हैं. उनके इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत पर असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी का केस दर्ज किया गया.
specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts

CM हेमंत की अध्यक्षता में झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की सामान्य सभा की बैठक संपन्न, दिए कई अहम दिशा-निर्देश

ईचागढ़ में करोड़ों की लागत से बनेंगी 4 सड़कें, 7 KM सड़क निर्माण का MLA सविता महतो ने किया शिलान्यास







