एक बार सरकार ने जमीन ले ली तो वापस नहीं मिलेगी..., रांची के नगड़ी जमीन विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
रांची के नगड़ी गांव की 2.98 एकड़ अधिग्रहित जमीन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन वापस करने की याचिका खारिज करते हुए अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान को वैध माना।

Jharkhand High Court ; रांची के कांके अंचल स्थित नगड़ी गांव की लगभग तीन एकड़ जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट का बेहद अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने उस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें अधिग्रहित जमीन को मुक्त कराकर मूल रैयतों को वापस सौंपने की गुहार लगाई गई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बार ली जा चुकी जमीन पर अब दोबारा दावा नहीं किया जा सकता।
1957 में हुआ था अधिग्रहण और बंट चुका है मुआवजा
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट किया कि इस जमीन का अधिग्रहण साल 1957-58 में पूरी तरह कानूनी तरीके से किया गया था। उस वक्त बाकायदा अवार्ड पारित हुआ था और जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका था। अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर सरकार भविष्य में उस जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे जनहित या सार्वजनिक काम के लिए करती है, तो सिर्फ इस आधार पर पुरानी जमीन रैयतों को वापस नहीं लौटाई जा सकती।
कागजात और वंशावली साबित करने में चूके याचिकाकर्ता
कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं के दावों में बड़ी कानूनी खामी पाई। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता खुद को उन मूल अवार्डियों का कानूनी वारिस साबित करने के लिए जरूरी वंशावली और पुख्ता दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। जब कानूनी उत्तराधिकार ही साबित नहीं हो पाया, तो अदालत ने साफ कह दिया कि इस मामले में किसी तरह की दखल देने का कोई आधार नहीं बनता है।
सालों से कब्जे और रसीद कटने का था दावा
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने नगड़ी के प्लॉट नंबर 2055, 2124, 2068, 2281 और 2882 की कुल 2.98 एकड़ जमीन को वापस पाने के लिए अर्जी दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि यह जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज थी, इस पर आज भी उन्हीं का लगातार कब्जा है और समय-समय पर इसकी राजस्व रसीद भी कटती रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए सरकारी अधिग्रहण को पूरी तरह जायज ठहराया है।
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