JPSC नियुक्ति में नया मोड़ ! 342 में से सिर्फ 197 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 10 पर लगी रोक !
JPSC की 11वीं और 12वीं लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लग गई है. परीक्षा में कुल 342 अभ्यर्थी चयनित हुए थे लेकिन उनमें से 197 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के पद हाईकोर्ट के आदेश पर रिजर्व रखे गए है जबकि 10 की नियुक्ति पर रोक लगी है. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा.

JPSC Joining Letter: झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में चयनित 342 में से 197 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में दिया जाएगा. हाईकोर्ट के आदेश पर दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के पद रिजर्व रखे गये हैं, जबकि 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगी है. हाइकोर्ट के आदेश पर दिव्यांग कोटा के 5 और स्पोर्ट्स कोटा के 4 पद रिजर्व रखे गए हैं. जबकि 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है. जिनमें डिप्टी कलक्टर पद के लिए चयनित डिलीवरी ब्वॉय सूरज कुमार यादव भी शामिल हैं. यानी कि 10 अभ्यर्थियों और दिव्यांग कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के रिजर्व रखे गए पदों को छोड़कर 197 अभ्यर्थियों के बीच ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा.
दिव्यांग कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के पद को रिजर्व रखने के आदेश
बता दें, कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नियुक्ति पत्र वितरण के लिए बनाए गए 4 काउंटर में से काउंटर नंबर 2 में क्रमांक संख्या 51 से लेकर 100 तक के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है. जिसमें क्रमांक संख्या 81 से 88 तक के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर रोक लगी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से संबंधित भिन्न-भिन्न मामलों में दिव्यांग कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के पद रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं. यह मामला हाइकोर्ट में लंबित है. जिसपर सुनवाई जारी है.
नियुक्ति में रोक लगी अभ्यर्थियों ने अच्छे अंकों से किया है उत्तीर्ण
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन 10 अभ्यर्थियों पर नियुक्ति की रोक लगी है उनमें 8 प्रशासनिक सेवा, 1 श्रम सेवा जबकि 1 वाणिज्य कर सेवा के हैं. JPSC की परीक्षा में इन सभी 10 अभ्यर्थियों ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया हैं और ये सभी सामान्य कोटे में चयनित अभ्यर्थी हैं आपको बता दें, कुल 342 पदों के परिणाम में दिव्यांग व स्पोटर्स कोटा के पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों को जेपीएससी द्वारा चयनित कर अनुशंसित किया गया है. मामले में दायर याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है.
वंचित अभ्यर्थियों ने किया हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय
JPSC द्वारा चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित होने के लिए विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया है. जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण और चयनित जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति लेने के लिए पत्र नहीं भेजा गया है उन्हें विभाग की तरफ से कोई वजह भी नहीं बताया गया है ऐसे में नियुक्ति पत्र से वंचित होने वाले सभी 10 अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि वे 27 नवंबर को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करवा सकते हैं.
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