गैंगरेप केस में मिला इंसाफ!, 5 दोषियों को 25 साल की जेल, लगा भारी जुर्माना
पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने पांच दोषियों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

West Singhbhum: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से न्याय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुए चर्चित और सनसनीखेज सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी पांचों दोषियों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इन 5 दोषियों को अदालत ने ठहराया गुनहगार
अदालत से सजा पाने वाले दोषियों में सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ 22 सितंबर 2023 को मुफस्सिल थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत पैरवी से मिला इंसाफ
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहद पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए थे और समय पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की मजबूत पैरवी और पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों के बल पर ही इस जघन्य अपराध के दोषियों को 25 साल की कड़ी सजा मिल सकी है।
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